मणिपुर सरकार ने राज्य के सभी जिला प्रशासनों को हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों के कागजात की जांच करने को कहा है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आयुक्त (गृह) ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कदम उठाने को कहा है, अधिकारी ने बताया।
आयुक्त (गृह) के परिपत्र का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा, "आदेश का पालन न करने पर दंड लगाया जा सकता है और हथियार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।"
इस बीच, मणिपुर पुलिस ने एक अलग आदेश जारी कर कांगपोकपी जिले के सभी हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों को 25 अप्रैल तक सत्यापन के लिए अपने निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक निर्धारित प्रारूप के साथ अपने लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करने का निर्देश दिया है।
स्थानीय अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित गांवों में बंदूक लाइसेंस धारकों को सत्यापन प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए और वे तदनुसार अनुपालन करें।