केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।