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										    राष्ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    