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										    अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।
										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    