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										    उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    