पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।
केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नए डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इससे किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है।