सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।
ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।
नागरिकों की निजता खतरे में है। हर कदम पर यह खतरा महसूस होने लगा है। आधार कार्ड से लेकर डीएनए विधेयक तक और गली-मोहल्ले में कानून का हवाला देकर फैली नैतिक पुलिसिंग तक। मुंबई में पुलिस ने होटल पर छापा मारकर वहां कमरों में टिके युगलों को अपराधियों की तरह निकाला और उनके साथ बदसलूकी की। उन्हें सार्वजनिक अश्लीलता संबंधी कानून के तहत दोषी बताया गया। क्या यह किसी सभ्य-परिपक्व राज्य की निशानी है। नहीं।
संसद में हो रहे व्यवधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस की व्यवधानकारी, नकारात्मक रणनीति पर प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के निर्धारित प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।