Advertisement

Search Result : "बंबई बम धमाके"

श्रीनगर में दो ग्रेनेड धमाके, टेलीकॉम सेवाओं पर निशाना

श्रीनगर में दो ग्रेनेड धमाके, टेलीकॉम सेवाओं पर निशाना

आज सुबह श्रीनगर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के दफ्तर और टावर के पास दो ग्रेनेड धमाके हुए। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

यूपीए सरकार के समय बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई सस्‍ते आकाश टैबलेट की परियोजना आईआईटी बंबई में बंद हो चुकी है। इसके भविष्‍य के बारे में संस्‍थान को कोई जानकारी नहीं है।
भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ धन शोधन और जमीन कब्जाने के आरोपों में जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दो महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देेते हुए गुरुवार को कहा कि ब्यूरो पहले ही छह महीने से अधिक समय ले चुका है।
सरकार से मोहभंगः शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट

सरकार से मोहभंगः शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का पहला साल कारोबारी जगत को रास नहीं आ रहा। तभी तो शेयर बाजार लगातार बेजार होता जा रहा है और सेंसेक्स पिछले चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 291 अंक मजबूत

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 291 अंक मजबूत

एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा चुनिंदा क्षेत्र के शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सेमवार के शुरुआती कारोबार में 291 अंक मजबूत होकर 27,302.63 अंक पर पहुंच गया।
सेंसेक्स 295 अंक कमजोर

सेंसेक्स 295 अंक कमजोर

कोषों एवं निवेशकों की ओर से माह के अंत में डेरिवेटिव सौदों के निपटान के मद्देनजर चुनिंदा शेयरों में बिकवाली बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार के शुरआती कारोबार में 295 अंक कमजोर होकर 27,000 अंक से नीचे चला गया है।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
Advertisement
Advertisement
Advertisement