मालेगांव विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की ओर से त्वरित सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई की जाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
सन 2008 में हुए मालेगांव धमाकों में आरोप झेल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत खारिज हो गई है। इसी के साथ उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद पर आशंका के बाद घिर गए हैं।
मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।
मालेगांव विस्फोट मामले में क्रूर प्रताड़ना के बाद आखिरकार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में दायर होने वाली चार्जशीट में साध्वी का नाम नहीं दिया है। इससे उनके जल्द जेल से रिहा होने की उम्मीद है।