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नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें चेक बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम के अलावा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन, बांग्ला‍देश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।
किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’
भूमि विधेयक पर परिणाम भुगतने को तैयार: वेंकैया

भूमि विधेयक पर परिणाम भुगतने को तैयार: वेंकैया

केंद्र सरकार ने अपना रुख कड़ा करते हुए संकेत दिया कि वह विवादास्पद भूमि विधेयक में आगे संशोधनों की इजाजत नहीं देगी और इस बात पर जोर दिया कि वह नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पीटीआई-भाषा से कहा, सरकार ने जरूरी संशोधन किए हैं।
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