केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष और अप्रैल के बाद तीन माह में अमिताभ और अनिरुद्ध ने बोर्ड के कोष से क्रमश: 1.56 करोड़ और 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए।