हरियाणा में अशिक्षित नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, याचिका खारिज
हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की तमाम शर्तें मान ली हैं। अदालत ने सरकार के हक में फैसला दिया है।