अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एसडीएम राशिद खान ने कहा है कि संभल तहसील के तहत सभी थानों को एलर्ट कर कहा गया है कि बकरीद के मौके पर अगर कोई बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा
गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में कथ्ति तौर पर आॅक्सीजन की कमी से बच्ची की मौतों के बाद अब दिल्ली में कई साल पहले हुए ऐसे ही एक मामले में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है।