सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।