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दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश

समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
एसबीआई को वसूलना हैं 25 हजार करोड़, पीएनबी का 12 हजार करोड़ विलफुल डिफॉल्टर पर

एसबीआई को वसूलना हैं 25 हजार करोड़, पीएनबी का 12 हजार करोड़ विलफुल डिफॉल्टर पर

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
अगले सत्र से कॉलेज-विश्‍वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट

अगले सत्र से कॉलेज-विश्‍वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट

केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्‍वविद्यालयों और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
CBI ने सेना मुख्यालय से चल रहा ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट पकड़ा

CBI ने सेना मुख्यालय से चल रहा ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट पकड़ा

सीबीआई ने सेना मुख्यालय से चल रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में कई सीनियर सैन्य अधिकारी संलिप्तता बताये जा रहे हैं।यह गैंग रिश्वत लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती में हेराफेरी कर रहा था।
कश्मीर:  लूट की घटनाओं के बाद 40 बैंको में नकद लेनदेन पर रोक

कश्मीर: लूट की घटनाओं के बाद 40 बैंको में नकद लेनदेन पर रोक

दक्षिण कश्मीर में बढ़ती बैंक लूट की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 40 बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में शोपिया और दक्षिण कश्मीर के इन बैंको में कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है।
क्षमता के अनुसार होनी चाहिए गुजाराभत्ता की राशि: सुप्रीम कोर्ट

क्षमता के अनुसार होनी चाहिए गुजाराभत्ता की राशि: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को मिलने वाली गुजाराभत्ता की राशि पक्षों की हैसियत और पति के गुजारभत्ता देने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
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