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राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।
नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म अधिसूचित किए हैं जिसके तहत 50 लाख रुपये सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। नए फार्म का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा।
आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

वित्त मंत्री संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संभवतः कंपनी प्रायोजित विदेश दौरे के जिक्र वाले खाने को हटा सकते हैं लेकिन विदेश बैंक में खाते का कॉलम यथावत रख सकते हैं। संशोधित आईटीआर फॉर्म इसी महीने के अंत तक पेश कर दिया जाएगा।
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