सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि नोटबंदी की वजह से बड़े पैमाने पर नए टैक्सपेयर्स टैक्स नेट में आए हैं। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म अधिसूचित किए हैं जिसके तहत 50 लाख रुपये सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। नए फार्म का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा।
वित्त मंत्री संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संभवतः कंपनी प्रायोजित विदेश दौरे के जिक्र वाले खाने को हटा सकते हैं लेकिन विदेश बैंक में खाते का कॉलम यथावत रख सकते हैं। संशोधित आईटीआर फॉर्म इसी महीने के अंत तक पेश कर दिया जाएगा।