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डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।
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