सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंतरिम राहत मिल गई हैै। अब उन्हें तुरंत जेल जाने की जरुरत नहीं। सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने राय को 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। इससे पहले शुक्रवार को ही कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अदालत के अनुसार अवधि बढ़ाई गई है ताकि राय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा सके।
राष्ट्रीय सहारा के नोएडा स्थित मुख्यालय पर बारिश के बावजूद छह महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना कायम है। इसके चलते शुक्रवार से राष्ट्रीय सहारा अखबार और बाद में टेलीविजन के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है।