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पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है और बलूचिस्तान के लोगों का दुख-दर्द इसकी पूरी दास्तान बयान करता है।
बीवी की लाश ढोने वाले दाना मांझी को मिले नौ लाख, बहरीन के शेख का मरहम

बीवी की लाश ढोने वाले दाना मांझी को मिले नौ लाख, बहरीन के शेख का मरहम

ओडिशा में एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से बीवी के शव को 12 किलोमीटर तक ढोने वाले दाना मांझी नौ लाख का चेक लेने ओडिशा से दिल्‍ली विमान से आए। उन्हें बहरीन दूतावास ने बुलाकर अपने शेख की तरफ से भिजवाया हुआ 8.87 लाख का चेक दिया।
झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।
ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
कालाहांडी के बाद बालासोर, लाश की हड्डियां तोड़ गठरी बनाकर बांस के डंडे से ढोया

कालाहांडी के बाद बालासोर, लाश की हड्डियां तोड़ गठरी बनाकर बांस के डंडे से ढोया

एंबूलेंस नहीं देने के बाद ओडिशा के कालाहांडी में पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर तक कंधे पर ढोने के मामले पर अभी भी बहस जारी है, इसी बीच इसी तरह का एक और प्रकरण सामने अाया है। राज्‍य के बालासोर में अस्पताल से एंबुलेंस नहीं मिलने के बाद महिला के मृत शरीर की हड्डियां तोड़ उसकी गठरी बनाकर बांस के डंडे और मजदूरों के जरिये उसे ढोकर स्टेशन तक पहुंचाया गया।
एमपी में दबंग ने शवयात्रा का रोका रास्‍ता,तालाब से होते हुए श्‍मशान घाट पहुंची

एमपी में दबंग ने शवयात्रा का रोका रास्‍ता,तालाब से होते हुए श्‍मशान घाट पहुंची

मध्‍यप्रदेश में जबलपुर के पनागर के बिहर गांव में मानवता को शर्मसार करनेे वाला मामला सामने आया है। जिसके बाद भाजपा शासित इस राज्‍य की सामाजिक समरसता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। गांव में एक दबंग ने अपनी जमीन से शवयात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन लोगों को तालाब के बीच चार फीट पानी से शव को श्‍मशान घाट तक ले जाना पड़ा। मुसबीत यहीं कम नहीं हुई बल्कि लोग जब श्मशानघाट पहुंचे तो वहां पर सरकार की जमीन पर धान बोया गया था। नतीजन शव का अंतिम संस्‍कार निजी जमीन पर किया गया।
ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

भुवनेश्वर के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उसे अस्पताल से शव को घर तक ले जाने के लिए कोई एंबुलेंस नहीं मिली। व्यक्ति के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी थी।
मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
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