सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और अन्य दूसरे ऐसे एप्स पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।
देश की शीर्ष अदालत आगामी 29 जून को एक याचिका के आधार पर मैसेजिंग प्लेटफार्म व्हाटसएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई करेगा। याचिका में व्हाटसएप की इंड टू इंड एन्क्रिप्शन को देश के लिए खतरनाक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इंड टू इंड एन्क्रिप्शन सर्विस आतंकवादियों को एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल देती है, जिसको रोकना असंभव है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ खबरों की शिकायत के लिए निर्देश दिए गए थे।