जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि पीएफ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। आधार से जुड़ने के बाद पीएफ खाता स्थायी हो जाएगा जिसको भविष्य में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।