बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।