एक तरफ कई राज्य सरकारें शराबबंदी पर जोर दे रही हैं तो दूसरी तरफ यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमगढ़ व लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम के निर्देश पर डीएम ने थानाध्यक्ष रौनापर, इलाके के सब इंस्पेक्टर समेत तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा मजिस्ट्ररियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या निलंबन और जांच से मृतकों के परिजनों को न्याय मिल पाएगा और क्या इस तरह का गोरखधंधा बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव है। सरकार क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएगी।
उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव की महिलाओं ने हजारों रुपयों की अंग्रेजी शराब भरी कार और एक तस्कर को पकड़ लिया। तस्कर ने कार के आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुग्राम हरियाणा का नाम लगा रखा था।
उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह द्वारा लखनऊ में बीयर बार के उद्घाटन किए जाने पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इसे शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट मांगी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नो फ्लाई लिस्ट को लागू होते देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्पी भरा है। अब गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे को फ्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया। सोमवार को ग्रीस जाने वाली फ्लाइट में उन्हें शराब पीने के आरोप में नहीं बैठने दिया गया।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह को पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया है। निर्मल सिंह ने बुधवार को शराब पीकर पुलिस लाइन में ही जमकर हंगामा किया और आला अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और हाथापाई भी की।
आम आदमी पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में उपजी स्थिति से निपटने में लापरवाह रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाड्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और उसके कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।