लगातार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का सामना कर रहा जेपी ग्रुप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, इस जेपी ग्रुप के 10 खरीददारों को राहत दी है।
उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।