भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में एक बड़े फ्रंट रनिंग मामले का भंडाफोड़ करते हुए ब्रोकरेज कंपनी शेयरखान और 15 अन्य इकाइयों से 15 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही फ्रांसीसी कंपनी बीएनपी परिबा ने घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेयरखान का अनुमानत: 2,000 करोड़ रुपये के सौदे में अधिग्रहण करने की घोषणा की है।
किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अब पांच साल पहले अपनी भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।