प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा
संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।