जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुजरात के कांग्रेसी विधायकों को बेंगलुरु में ठहराने वाले मंत्री के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है।