लगातार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का सामना कर रहा जेपी ग्रुप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, इस जेपी ग्रुप के 10 खरीददारों को राहत दी है।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में बक्शी ने मैकडॉनल्ड की ओर से उनकी फ्रेंचाइजी कैंसिल करने के मामले पर राहते देने की अपील दायर की थी।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।