साल 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने साथ ही, मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है- नया जांच आयोग गठित करके गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा किया जाए। इसमें कहा गया कि क्या यह इतिहास में मामला ढकने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और क्या गांधी की मौत के लिए विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार है या नहीं।