गुजरात सरकार ने गौहत्या के खिलाफ राज्य में कठोर कानून लागू कर दिया है। इसके अनुसार दोषी को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जाएगी। नए कानून में किसी शख्स के गौहत्या में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।