नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।