सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल कि जाने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। छात्रों ने नीट 2017-18 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका।
केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की एकल प्रवेश परीक्षा नीट अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू माध्यम में भी कराने के सुझाव पर विचार के लिए तैयार है।