उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी डूबे या मरे, उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। न्यायालय के इस आदेश से उन परेशान मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जो अपने सपने के घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक दोबारा विवादों में फंस गई है। इसकी 100 करोड़ के एरिया में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अपकंट्री निरस्त कर दी गई है। यह टाउनशिप यमुना एक्सप्रेस वे में बननी थी। यमुना औद़योगिक विकास प्राधिकरण के दो सीईओ ने पाया कि फर्जी लेटर के जरिए इस टाउन का प्लान पास कराया गया।