दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में रियल एस्टेट कारोबारियों सुशील एवं गोपाल अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप तय करने संबंधी एक निचली अदालत के आदेश को आज बरकरार रखा।
उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।