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										     मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
 										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
			 
                     
                    