देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई (सर्जिकल स्ट्राइक) का समर्थन करते हुए आज कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपनी एवं अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है।
आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के छह शीर्ष आतंकियों को बंगाल और असम से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से चार 2014 के बंगाल के बर्दवान के खगरागढ़ विस्फोट मामले में वांछित थे।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।
युवाओं को आइएसआइएस और अन्य आतंकी संगठनों के प्रति आकर्षित होने से रोकने के लिए यहां के इमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। वह सोशल मीडिया के जरिये युवाओं को इस्लाम का सही अर्थ समझाएंगे और शांति के संदेश का प्रसार करेंगे।
बांग्लोदश के जन्म के समय कई लोगोें ने पाकिस्तान की मंशा का विरोध किया था। बांग्लादेश में 30 फीसदी अल्पसंख्यक हैं, जिन्हाेंने पाकिस्तान का साथ दिया था। इनमें सेना, पुलिस, नागरिक सेवक, इस्लामिक समूह जैसे जमात-ए-इस्लामी आदि शामिल थे। बांग्लोदश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया भी पाकिस्तान के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना का भारत की तरफ झुकाव है। हसीना भावुक हैं और कठोर फैसले नहीं ले पाती हैं। इन दोनों बेगमों की विचारधारा और कार्य करने का जो अंतर है, उसी में बांग्लादेश फंस गया है।
कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को बीती रात फांसी दे दी गई। मोतीउर रहमान जमात का सबसे बुजुर्ग इस्लामी नेता था, जिसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर लटकाया गया।
बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और युद्ध अपराधों की सुनवाई पर पाक की टिप्पणी का विरोध किया। 1971 के युद्ध अपराधों के सिलसिले में जमात-ए-इस्लामी प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी की मौत की सजा की पुष्टि के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर इस्लामाबाद की ओर से नकारात्मक टिप्पणी की गई थी।
बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान के विरूद्ध मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के लिए कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी को फांसी देने की तैयारी में है। शीर्ष अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा बरकरार रखने के बाद अधिकारियों ने आज 72 वर्षीय निजामी को फांसी का आदेश दिया।