बलात्कार के आरोपी राजद विधायक राज बल्लभ की जमानत खारिज
नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोपी और राजद के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव को जेल में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से उन्हें मिली जमानत को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एएम सापरे की पीठ ने कहा कि उन्होंने बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। इस अपील में यादव को इस साल 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय की ओर से दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।