हाल ही में कोच्ची मेट्रो ने अपने स्टाफ में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक काम किया था। अब कोच्चि में ही किन्नरों को खुशी मनाने का एक और मौका मिल रहा है।
यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए वाकई उपलब्धि है। कोच्ची मेट्रो ने 23 ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दे दी है। पिछले साल खबरें आई थीं कि कोच्ची मेट्रो ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दे सकता है। अब मेट्रो विभाग ने ऐसा कर दिखाया है। हाउसकीपिंग से लेकर टिकट काउंटर तक मेट्रो में ट्रासजेंडर कर्मचारी होंगे। ऐसा करने वाली कोच्ची मेट्रो पहली सरकारी कंपनी बन गई है।
पांच सौ और हजार रूपये के बड़े नोटों के चलन से बाहर होने से फौरी तौर पर नकदी की भारी कमी हो जाने की वजह से शादी-विवाह का मौसम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान हालात में कोई बड़ा उत्सव कर पाना काफी कठिन काम हो गया है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।
ट्रांसजेंडरों को ज्यादातर लोग हिकारत से देखते हैं और कई लोगों का मानना है कि यह दिमागी बीमारी है। इन बातों की लड़ाई लड़ने वाले ट्रांसजेंडरों को एक राहत मिली है। मेक्सिको में एक अध्ययन किया गया और कहा गया कि ट्रांसजेंडर मानसिक विसंगति नहीं है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि गे, लेस्बियन और बायसेक्सुअल को तीसरा जेंडर नहीं माना गया है। कोर्ट ने अप्रैल 2014 में थर्ड जेंडर को लेकर दिए अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही तीसरे थर्ड जेंंडर के रूप में पहचान दी गई है।
पाकिस्तान में कम से कम 50 मौलवियों ने फतवा जारी कर कहा है कि ट्रांसजेंडर शादियां कानूनन जायज हैं। तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत से जुड़े इन मौलवियों ने कल फतवा जारी किया।
संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरूषों, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के समर्थन में छह नए डाक टिकट जारी किए हैं।
राजस्थान के रहने वाले नकुल शर्मा काफी परेशान हैं। इस दफा उन्हें संसद से काफी उम्मीद थी कि धारा 377 से संबंधी विधेयक पर जरूर कुछ न कुछ होगा। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने गेंद संसद के पाले में डाली है। लेकिन कांग्रेसी नेता शशि थुरूर का विधेयक पटल तक पर नहीं आ सका। इस संबंध में नकुल शर्मा की परेशानी यह है कि वह गे यानी समलैंगिक हैं। उनका कहना है कि उन्हें लैंगिक अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए। अपनी कहानी के जरिये नकुल बताते हैं कि बलात्कार सिर्फ मर्द औरत के बीच नहीं होता है बल्कि उनके जैसे असंख्य लोगों के साथ होता है तो कोई कानून नहीं है जो उन्हें न्याय दिलवा सके।