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नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।