सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए कानपुर में गंगा के तट पर स्थित चमड़ा कारखानों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वह राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती।