केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।
करीब दो महीने के अवकाश से लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आयोजित होने वाली किसान रैली से पहले शनिवार को अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में विभिन्न राज्यों से आए किसानों से मुलाकात की और संप्रग के कानून में नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से किये गए बदलाव के बारे में उनकी राय मांगी।
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने अपना रुख कड़ा करते हुए संकेत दिया कि वह विवादास्पद भूमि विधेयक में आगे संशोधनों की इजाजत नहीं देगी और इस बात पर जोर दिया कि वह नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पीटीआई-भाषा से कहा, सरकार ने जरूरी संशोधन किए हैं।
भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ विपक्षी नेताओं का संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। पुलिस को मार्च को इजाजत नहीं देने का अपना आदेश वापस लेने को बाध्य होना पड़ा। विपक्ष ने मार्च के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की।
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।