सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में बलात्कार का केस दर्ज किया गया है।
जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
करदाताओं के विरोध को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने नए आयकर रिटर्न फार्म जारी किए हैं। इनमें विदेश यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के विवादास्पद प्रावधानों को हटा दिया है। आयकर रिटर्न अब 31 अगस्त तक भरा जा सकेगा।
वित्त मंत्री संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संभवतः कंपनी प्रायोजित विदेश दौरे के जिक्र वाले खाने को हटा सकते हैं लेकिन विदेश बैंक में खाते का कॉलम यथावत रख सकते हैं। संशोधित आईटीआर फॉर्म इसी महीने के अंत तक पेश कर दिया जाएगा।
करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।