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कन्हैया मामले की स्थिति रिपोर्ट कल पेश करे पुलिसः हाईकोर्ट

कन्हैया मामले की स्थिति रिपोर्ट कल पेश करे पुलिसः हाईकोर्ट

देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया की जमानत पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कल तक मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दायर करने को कहा है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया।
पुख्ता सुरक्षा में होगी कन्हैया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

पुख्ता सुरक्षा में होगी कन्हैया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जमानत की मांग को लेकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पिछल दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट की घटना को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तंजानियाई युवती से मारपीट में पांच गिरफ्तार

तंजानियाई युवती से मारपीट में पांच गिरफ्तार

बेंगलूरु में एक तंजानियाई युवती के साथ मारपीट और उसके कपड़े फाड़े जाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन कर्नाटक सरकार ने आज इस बात से इंकार किया कि उसे निर्वस्त्र कर चलवाया गया था। रविवार रात की इस घटना के गंभीर राजनयिक मोड़ लेने के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलूरु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, मामला दर्ज किया जा चुका है और आरोपियों में से पांच लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुषमा स्वराज ने भी मुझसे बात की। मैं अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से उन्हें रिपोर्ट भी भिजवा रहा हूं।
'आप हारिए तो सही, पूरे भारत में पटाखे छोड़े जाएंगे'

'आप हारिए तो सही, पूरे भारत में पटाखे छोड़े जाएंगे'

बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान पर खास विवाद खड़ा हो गया है। पूर्वी चंपरण के रक्सौल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा किसी वजह से बिहार चुनाव हार जाती है तो हार-जीत तो पटना में होगी लेकिन पटाखे पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे। शाह के इस बयान को बिहार चुनाव में भाजपा की हताशा के तौर पर भी देखा जा रहा है।
किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’
हाशिमपुरा नरसंहार का दोषी कोई नहीं

हाशिमपुरा नरसंहार का दोषी कोई नहीं

27 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में 16 पीएसी जवानों को सबूत के अभाव के आधार पर रिहा कर दिया गया। पीड़ितों को पुनर्वास का मामला राज्य विधि सेवा अधिकरण के हवाले किया।
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