हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने
सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनाव को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को आदेश देते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषाणा करेगा ।