कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होने भाजपा और संघ को आड़े हाथो लिया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आम आदमी पार्टी की नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। सोरी को बेहतर ईलाज के लिए जगदलपुर भेजा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
राजस्थान में सामाजिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा पर हमले की खबर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ के अकलेरा में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय व निखिल डे के साथियों पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसमें करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। आरोप है कि यह हमला भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा और उनके समर्थको ने किया।
बच्चों को अपराध से रोकने के साथ-साथ उन पर होने वाले जुल्म से बचाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत बच्चों से मारपीट करने पर अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोलियों का सामना कर रही पुलिस अब इन्हीं नक्सलियों का घर बसाने जा रही है। राज्य का बस्तर जिला शनिवार को माओवादी जोड़े के विवाह का गवाह बनेगा। राज्य के अति नक्सल प्रभावित बस्तर जिले की पुलिस इन दिनों जिले के दरभा क्षेत्र की निवासी कोसी मरकाम और बीजापुर जिले के पोडियामी लक्ष्मण के विवाह की तैयारी में है। विवाह के लिए जिला मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान को तैयार किया गया है और समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है।
आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।
जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।
राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को जल्दी पारित किए जाने पर बल दिया। इसके कुछ देर पहले ही उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया।