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										    जघन्य अपराध के मामले में किशोरों के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए उनकी आयु सीमा 16 साल से कम करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन अब इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
			 
                     
                    