उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गाय के मांस को लेकर जोरदार हमला बोला है।उन्होंने गरजते हुए कहा कि पीएम मोदी फाइव स्टार होटलों में बीफ बंद कराएं और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें।
आजम ने पत्नी को अपने से दूर रखने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि पीएम मोदी अभी तक पत्नी को तो घर नहीं लाए, उसे उसका हक नहीं दिया। लेकिन देश में बेटियों को हक देने के लिए बड़े जोर शोर से बोलते हैं। आजम ने कहा कि जो इंसान पत्नी को साथ नहीं रख पाया, वह बेटियों का क्या खाक सम्मान करेगा।
हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।
उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन की मौसी न्यूयार्क में गुमनामी में अपना जीवन बिता रही हैं। 1998 में अपना देश छोड़ने के बाद से वह न्यूयॉर्क में एक ड्राई क्लीनिंग चला रही हैं।
बिहार के गया जिले में स्थानीय नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही उग्र भीड़ ने वहां से गुजर रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के काफिले पर हमला कर दिया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ के हमले में मांझी के घायल होने की खबर है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस बात से इनकार किया है।
अफगान तालिबान ने अपने पूर्व नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की पुष्टि करते हुए बुधवार को समूह के नए नेता के नाम की घोषणा कर दी। आतंकवादी समूह ने हैबतुल्ला अखुंदजादा को अपना नया नेता नियुक्त किया है।
जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।
मोनसेंटो ने धमकी दी कि अगर रॉयल्टी कम की गई तो वह भारत से अपना कारोबार समेट लेगी। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिकों ने इस रवैये का कड़ा विरोध किया है और वैकल्पिक खेती और देसी बीज कंपनियों को बढ़ावा देने की बात कही।
उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।