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हरियाणा में हो रही गाय की सौंदर्य प्रतियोगिता

हरियाणा में हो रही गाय की सौंदर्य प्रतियोगिता

लगता है गाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत भारत की परंपरागत देसी नस्लों की गाय को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा के रोहतक में देसी गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। दो दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन यानि शनिवार सात मई को फैशन शो की तर्ज पर देसी गाय रैंप पर होंगी।
जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

सेना में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिग सेवा को छोड़कर 8,671 अधिकारियों की कमी है। यह जानकारी उच्च सदन राज्‍यसभा में दी गई।
अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।
बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
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