लगातार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का सामना कर रहा जेपी ग्रुप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, इस जेपी ग्रुप के 10 खरीददारों को राहत दी है।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में बक्शी ने मैकडॉनल्ड की ओर से उनकी फ्रेंचाइजी कैंसिल करने के मामले पर राहते देने की अपील दायर की थी।
देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस स्थिति में अब एनडीआरएफ के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।